पटना कोचिंग विवाद: खान सर को राहत या बढ़ेगी मुश्किल? जानें 27 जून की सुनवाई से पहले का पूरा सच

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KHAN SIR

खान सर पटना कोचिंग गोलीबारी केस: जानिए शुरुआत से अब तक क्या हुआ
बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े एजुकेशन हब मुसल्लहपुर हाट में 2 जून 2026 की रात को भारी बवाल, तोड़फोड़ और गोलीबारी की घटना सामने आई थी। यह पूरा मामला दो बड़े कोचिंग संस्थानों की आपसी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि इस केस में अभी तक क्या-क्या हुआ है।
1. घटना की शुरुआत (2 जून 2026)
2 जून की रात को खान सर की कोचिंग ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के बाहर करीब 15-20 लोगों की भीड़ जुटी।
मारपीट और तोड़फोड़: उपद्रवियों ने खान सर के ऑफिस में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड (चुनचुन कुमार) के साथ बुरी तरह मारपीट की।
हवाई फायरिंग: इसके बाद माहौल और बिगड़ गया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के सुरक्षा गार्ड्स हवा में फायरिंग करते नजर आए।
2. खान सर का आरोप: ‘कम फीस’ बनी वजह
घटना के तुरंत बाद खान सर ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी विरोधी कोचिंग ‘ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी’ के डायरेक्टर रौशन आनंद और उनके लोगों पर हमले का आरोप लगाया।

खान सर का बयान: “हम बहुत कम फीस में सबसे बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, जिससे बाकी के कुछ असामाजिक तत्व और विरोधी कोचिंग वाले असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे हमें दबाना चाहते हैं और कोचिंग को बम से उड़ाने तक की धमकियां दी जा रही हैं।”

3. पुलिस की कार्रवाई और FIR (4 जून 2026)
पटना की कदमकुआं पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया:
रौशन आनंद की गिरफ्तारी: पुलिस ने घटना की रात ही विरोधी कोचिंग के संचालक रौशन आनंद और उनके दो साथियों (अभिषेक और गौरव) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
खान सर पर भी दर्ज हुआ केस: केस में तब बड़ा मोड़ आया जब पुलिस ने खान सर के ही दोनों सुरक्षा गार्ड्स (प्रदीप कुमार और तालेबार सिंह) को गिरफ्तार कर लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया कि उन्होंने “खान सर के निर्देश” पर हवाई फायरिंग की थी। इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर में खान सर को भी आरोपी (धारा 109 BNS और आर्म्स एक्ट के तहत) बना दिया。

4. कोर्ट का ताज़ा अपडेट (25 जून 2026)
एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके बाद उनके वकील ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई।
खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत: कोर्ट ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक (No Coercive Action) लगा रखी है। पुलिस उन्हें फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया है।
25 जून की सुनवाई (ताज़ा अपडेट): पटना सिविल कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई। अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश की गई केस डायरी अभी भी अधूरी है। इस वजह से कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला टाल दिया है और अब अगली सुनवाई 27 जून 2026 को होगी। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।
विरोधी पक्ष को जमानत: कोर्ट ने रौशन आनंद के दो साथियों (गौरव और अभिषेक) को बेउर जेल से बिना किसी शर्त के रिहा करने का आदेश दे दिया है। हालांकि, खान सर के गार्ड्स अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं

हाई कोर्ट का रुख: खान सर की लीगल टीम ने इस एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कराने के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।
5. सरकार का बड़ा फैसला
इस घटना के बाद पटना के कोचिंग हब में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए थे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार कोचिंग संस्थानों के बीच इस तरह की जानलेवा प्रतिस्पर्धा और गुंडागर्दी को रोकने के लिए अगले 3 महीनों के भीतर एक कड़ी नई पॉलिसी (Coaching Policy) तैयार करेगी ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।
निष्कर्ष: फिलहाल खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली हुई है। पूरा मामला पुलिस डायरी और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिका हुआ है कि क्या सच में फायरिंग का आदेश खान सर ने दिया था या गार्ड्स ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। 27 जून की कोर्ट सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।

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